January 22, 2025

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EPS 95 Higher Pension: उच्च पेंशन पर EPFO का बड़ा जवाब, पढ़िए गणना-ब्याज पर क्या कहा…

EPS 95 Higher Pension: उच्च पेंशन पर EPFO का बड़ा जवाब, पढ़िए गणना-ब्याज पर क्या कहा…

  • श्रम एवं रोजगार मंत्री मंसुख मांडविया के अनुमोदन पर कुछ स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पर ईपीएफओ का जवाब।

सूचनाजी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के तहत ईपीएस 95 हायर पेंशन पर ईपीएफओ (EPFO) का बड़ा जवाब आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पत्र में काफी कुछ स्पष्ट किया गया है। उच्च वेतन मामलों पर पेंशन की प्रक्रिया से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया गया है।

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उच्च वेतन मामलों पर पेंशन की प्रक्रिया से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कुछ नीतिगत मुद्दे उठाए गए थे। इन मुद्दों को बाद में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलएंडई) के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए उठाया गया।

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कुछ स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं, जिन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्री मंसुख मांडविया का अनुमोदन प्राप्त है।

जानिए मुद्दे और स्पष्टीकरण/अनुमोदन के बारे में

अनुपात के आधार पर पेंशन की गणना

ईपीएफओ (EPFO) का कहना है कि ईपीएस के पैरा 12 में पेंशन की आनुपातिक गणना का प्रावधान किया गया है और यह न्यायसंगत है, जिसमें दोनों श्रेणियों के पेंशनभोगियों यानी वेतन सीमा के अंतर्गत आने वाले पेंशनभोगियों और उच्च वेतन वाले पेंशनभोगियों को समान स्तर पर माना जाता है।

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इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने भी समान अधिकार-विरुद्ध नहीं पाया था। तदनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय उच्च वेतन मामलों पर पेंशन के लिए आनुपातिक आधार पर पेंशन की गणना से सहमत है।

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छूट प्राप्त प्रतिष्ठान की स्वास्थ्य सेवा के लिए पात्रता ट्रस्ट नियमों पर आधारित होगी

स्वास्थ्य सेवा के मामलों के लिए पात्रता छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के मौजूदा ट्रस्ट नियमों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, जो कि सुनील कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है। इसके अलावा, यदि सुनील कुमार मामले में दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के बाद ट्रस्ट नियमों में संशोधन किया जाता है, तो ऐसे ट्रस्टों के सदस्यों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

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पेंशन बकाया के विरुद्ध स्वास्थ्य सेवा के बकाया का शुद्धिकरण

स्वास्थ्य सेवा के लिए पात्रता तभी स्पष्ट होती है, जब बकाया (ब्याज सहित) पेंशन फंड में प्राप्त हो गया हो और पेंशन बकाया के विरुद्ध इन बकाया का शुद्धिकरण उचित नहीं हो सकता है। इसके अलावा, यह स्रोत पर कर कटौती के साथ भी समस्याएँ पैदा करेगा, क्योंकि पेंशन बकाया के साथ-साथ उच्च वेतन पेंशन पर पेंशनभोगी के हाथों में टीडीएस के साथ-साथ कर भी लगेगा।

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