सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए अब बच्चों को माता-पिता की मंजूरी लेनी होगी। यह नियम 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर लागू होगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए नियमों का मसौदा पेश किया है।
बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्ती
मसौदा नियमों के अनुसार, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाने के लिए पहले माता-पिता की अनुमति लेनी होगी। इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के डेटा को माता-पिता की सहमति के बिना इस्तेमाल न किया जाए।
डेटा सुरक्षा के लिए नए प्रावधान
नए नियमों का उद्देश्य बच्चों के ऑनलाइन डेटा को सुरक्षित रखना है। इन नियमों में यह भी कहा गया है कि डेटा प्रोसेस करने वाली कंपनियों को यह साबित करना होगा कि बच्चे के माता-पिता ने इसकी मंजूरी दी है। इसके लिए कंपनियां पहचान पत्र या अन्य प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकती हैं।
नियमों पर राय मांगी गई
सरकार ने इन मसौदा नियमों पर जनता से सुझाव मांगे हैं। 18 फरवरी 2025 तक लोग अपनी राय दे सकते हैं। इसके बाद इन नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सख्त जुर्माने का प्रावधान
जो कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करेंगी, उन पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रावधान डेटा की सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाने के लिए रखा गया है।
बच्चों की सुरक्षा पर जोर
इस कदम का उद्देश्य बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखना और माता-पिता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि यह नियम बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने में मददगार होगा।
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